सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला द्वारा दर्ज 'अनोखे' क्रूरता मामले को किया खारिज
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महिला के ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत दर्ज क्रूरता के मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि उसने पाया कि यह आपराधिक शिकायत 'काफी अनोखी' थी, क्योंकि महिला के पति को आरोपी नहीं बनाया गया, जबकि आरोप दहेज की मांग से संबंधित थे। पत्नी और पति दोनों ने पति के माता-पिता के खिलाफ कार्यवाही दायर की थी।
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि :-
"ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता और उसके पति ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ दीवानी और फौजदारी कार्यवाही की शुरुआत आपस में बांट ली है। जबकि पति ने दीवानी मुकदमा दायर किया, उसकी पत्नी, यानी शिकायतकर्ता ने फौजदारी कार्यवाही शुरू करने का विकल्प चुना। दिलचस्प बात यह है कि एक कार्यवाही का दूसरे में कोई संदर्भ नहीं है," न्यायालय ने कहा।उल्लेखनीय रूप से, न्यायालय ने यह भी कहा कि आरोपपत्र में बिना किसी जांच के केवल महिला के आरोपों को ही दोहराया गया है। न्यायालय ने दोहराया कि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद भी आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने पर कोई रोक नहीं है।
पीठ ने कहा, "धारा 498ए, 323, 504, 506 के साथ धारा 34 आईपीसी की कोई भी सामग्री साबित नहीं हुई है। हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अगर अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और न्याय का उपहास होगा।" इसलिए, पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें आपराधिक कार्यवाही को बरकरार रखा गया था। शीर्ष अदालत ने 2013 की आपराधिक शिकायत के साथ-साथ मामले में आरोपपत्र को भी खारिज कर दिया। इससे पहले मई 2018 में मामले में नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि आरोप अस्पष्ट और सर्वव्यापी थे। पीठ ने कहा कि आपराधिक शिकायत 'काफी अनोखी' थी, क्योंकि दहेज की मांग के आरोपों के बावजूद पति को आरोपी नहीं बनाया गया। पीठ ने कहा कि यह मामला आपराधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक और उदाहरण है और मामले को लंबा खींचना उचित या न्यायसंगत नहीं होगा। आरोपपत्र पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि,
"यह केवल शिकायत के सभी शब्दों को दोहराता है। जांच के बाद भी इसमें कुछ भी नया नहीं है, एफआईआर/शिकायत में लगाए गए आरोप बिल्कुल वही हैं जो आरोपपत्र में हैं। अन्यथा भी, कानून की स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद भी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने पर कोई रोक नहीं है।"
इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया और कार्यवाही को बंद करने के आदेश दिए ।
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